बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार ने जोड़ी नई शर्त, ये गलती की तो नहीं मिलेगा

शिमला : राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को जारी करने के लिए नियम और शर्तों को लागू किया है। इसके तहत प्रदेश में भत्ते का लाभ लेने वाला कोई भी शक्स 48 घंटे से अधिक जेल में रहा हो।

इस स्थिति में भी नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता…

इसके अलावा सरकार उस व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता जारी नहीं करेगी जो सरकारी नौकरी से डिसमिस हुआ हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कौशल विकास भत्ता लेने वाले को भी सरकार यह आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगी।

प्रदेश सरकार ने सोमवार को बेरोजगारी भत्ते को जारी किए जाने की अधिसूचना में इन शर्तों को लागू कर दिया है। बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने वाले व्यक्ति को यह सब फार्म पर लिख कर देना होगा। अगर सूचना गलत पाई गई तो सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। यह भी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है।

फार्म सी भर कर देना जरूरी

बेरोजगारीभत्ते को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इसे लेकर उसे फार्म सी भर कर देना होगा। इसमें उसे अपनी आयु सीमा के साथ साथ घर की वार्षिक आया भी बतानी होगी। यह दो लाख से अधिक होनी चाहिए।

सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को जारी करने की आयु सीमा 20 से 35 साल तय की है। इसमें लोगों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जाएगी, जबकि शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्ति को सरकार 1500 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। सरकार ने इसे नौकरी का विकल्प नहीं माना है।

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