प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास भुवनेश कुमार और निदेशक प्रशिक्षण एवं रोजगार राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इन अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगा है। जस्टिस पंकज नकवी ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि अनुदेशकों की नियुक्ति सीटीआई डिग्री होल्डरों से किए जाने का नियम है।

राज्य सरकार ने 2014 में नियम बनाकर डिप्लोमा धारकों को भी चयन में शामिल होने की छूट दे दी। इसमें कहा कि डिग्री धारकों को चयन में वरीयता दी जाएगी। इसे याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया चालू रहेगी लेकिन चयन परिणाम याचिका के निर्णय पर आधारित होगा। कहा गया कि, इस आदेश के विपरीत चयन परिणाम घोषित कर तैनाती की जा रही है जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

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