स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं के लिए लोन देने में अब बैंक नहीं कर सकेंगे मनमानी

नरसिंहपुर : स्वरोजगार योजनाओं के लिए जिले में एक अहम् फैसला हुआ है। स्वरोजगार मूलक योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग की कलेक्टर अथवा अन्य अधिकारी की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स कमेटी बनेगी। इस कमेटी का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रकरण में संबंधित बैंक को नियत समयावधि में हितग्राही को ऋण का वितरण सुनिश्चित करना होगा।

बैंकों को आवेदक से जो भी औपचारिकताएं पूरी कराना है, वह कमेटी की बैठक के पहले करना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज और सभी प्रकार की जांच करने के बाद ही प्रकरण कमेटी में रखा जाएगा। कमेटी द्वारा प्रकरण अनुमोदित होने पर संबंधित आवेदक को बैंक द्वारा ऋण का वितरण अनिवार्य रूप से नियत समयावधि में करना ही होगा। कमेटी की अनुशंसा के बाद बैंक को हितग्राही को कर्ज देना ही होगा।

स्वरोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। कलेक्टर सिबि चक्रवर्ती एम. ने प्रक्रिया में पूर्णत: पारदर्शिता बरते जाने के लिए आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने को कहा है। उन्होंने पूर्व में जो आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किए गए हैं, उन सभी आवेदनों को भी ऑनलाइन करने को कहा है। इस तरह अब जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला अंत्यावसायी एवं सहकारी विकास समिति के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य सभी स्वरोजगार योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

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